वर्क-लाइफ बैलेंस बनाम प्रोडक्टिविटी की बहस के बीच तेलंगाना सरकार ने लिया बड़ा कदम — 8 जुलाई से लागू होंगे नए नियम। जानिए क्या है नया नियम और इससे आपके कामकाजी जीवन पर क्या असर पड़ेगा।
नया वर्क वीक नियम: 10 घंटे रोजाना, 48 घंटे साप्ताहिक काम
तेलंगाना सरकार ने राज्य की कॉमर्शियल इकाइयों (उद्योगों और कारखानों) के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब इन इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को हर दिन 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे तक काम करना अनिवार्य होगा। यह आदेश 5 जुलाई को जारी हुआ है और 8 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा।
“यह नियम दुकानों और मॉल्स पर लागू नहीं होगा।”
ओवरटाइम भी मिलेगा — लेकिन 12 घंटे से अधिक नहीं
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी 10 घंटे से अधिक काम करता है, तो उसे ओवरटाइम वेतन मिलेगा। हालांकि, किसी भी कर्मचारी की एक दिन की शिफ्ट 12 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। इसके अलावा, 6 घंटे से अधिक काम करने पर 30 मिनट का ब्रेक देना अनिवार्य होगा।
नियम नहीं माने तो होगी कार्रवाई
यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उस पर 144 धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने साफ किया है कि जिन संस्थानों को छूट चाहिए, उन्हें इसके लिए संबंधित विभाग से विशेष अनुमति लेनी होगी।
वर्क-लाइफ बैलेंस पर फिर से बहस
यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब देश में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर बड़ी बहस चल रही है। हाल ही में इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन एन.आर. नारायणमूर्ति ने सप्ताह में 70 घंटे काम की बात कही थी, वहीं L&T के चेयरमैन ने 90 घंटे तक काम की सलाह दी थी, जिस पर काफी आलोचना भी हुई थी।
निष्कर्ष:
तेलंगाना सरकार का यह निर्णय राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और कामकाज को अधिक व्यवस्थित करने के लिए लिया गया है। जहां यह नीति कंपनियों को अधिक कार्यक्षमता देगी, वहीं कर्मचारियों के लिए यह नया वर्क रूटीन वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए चुनौती बन सकता है।